केंद्र ने तय की लक्ष्मी निवास बैंक से निकासी की सीमा

Kumari Mausami
आरबीआई ने आज मंगलवार को इस साल के 16 दिसंबर 2020  तक लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम  के तहत रखा है । भारतीय रिज़र्व बैंक का यह फैसला  पिछले तीन वर्षों में लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति में "लगातार गिरावट" को ध्यान में रख कर लिया गया है ।
तुरंत प्रभावी होने की मोरेटोरियम  के साथ, निजी स्वामित्व वाली लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी अब तक 25,000 रुपये से अधिक नहीं है।
 बता दे कि आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक अपनी निवल संपत्ति को नष्ट कर रहा है, तथा कहा कि इसे "किसी भी व्यवहार्य रणनीतिक योजना की अनुपस्थिति में, अग्रिमों में गिरावट और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि" के तहत रखा गया है। RBI यह जोड़ने के लिए आगे गया कि बैंक अपने निवल मूल्य के आसपास के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने में विफल रहा है और जमा की निरंतरता और तरलता के निम्न स्तर को भी देख रहा है।
सितंबर 2019 में, लक्ष्मी विलास बैंक को 31 मार्च, 2019 तक पीसीए थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत रखा गया था।

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