दिल्ली हाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को विनम्र बने रहने के लिए कहा

Kumari Mausami
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतपे के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सोमवार को फिनटेक कंपनी भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और फर्म को एक-दूसरे के प्रति विनम्र रहने को कहा, ताकि उन्हें कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने से रोका जा सके।
जस्टिस नवीन चावला की सिंगल जज बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, सोशल मीडिया ने हमें इस स्तर तक नीचे ला दिया है। हम यहां क्या कर रहे हैं? मूल रूप से, यह एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार होना चाहिए आप बाहर हो गए हैं, अपना मुकदमा लड़िए। कृपया उसे (ग्रोवर को) सलाह दें। अगर कुछ है, तो आप मिस्टर (राजीव) नैयर (भारतपे के लिए पेश हो रहे) को भी बताएं कि उनके मुवक्किल ने ऐसा किया है। वह उसे सलाह भी देंगे, अदालत ने ग्रोवर के वकील से कहा।
भारतपे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ ग्रोवर द्वारा किए गए कई ट्वीट्स पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। नायर ने 8 दिसंबर को पिछली सुनवाई के बाद ग्रोवर द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मुकदमा दायर करने के बाद भी, वह (ग्रोवर) ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें मैं अदालत में दोहरा भी नहीं सकता।

Find Out More:

Related Articles: