रेप केस में आदित्य पंचाेली को कोर्ट से 3 अगस्त तक की अंतरिम राहत

Kumari Mausami
मुंबई के दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने एक्टर आदित्य पंचोली को 3 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दे दी है। आदित्य पर जून 2019 में एक्ट्रेस से दुष्कर्म के मामले में वर्सोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आदित्य ने 18 दिन पहले कोर्ट नंबर 8 में जमानत की याचिका दायर की थी। 


7 अन्य धाराओं पर दर्ज हुआ मामला : डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दाहिया ने बताया था कि आदित्य पर 7 धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आदित्य पर आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म, 328 विषाक्त पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, धारा 384 जबरदस्ती, धारा 341 क्रूरता, धारा 342 बंधक बनाने के लिए, धारा 323 चोट पहुंचाना और धारा 506 धमकी देने के लिए इन धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया है। 



आरोप पंचोली ने कई बार दुष्कर्म किया: अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में कहा था कि आदित्य पंचोली ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इससे पहले भी अभिनेत्री ने पंचोली के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने कहा था कि पंचोली ने उसका यौन शोषण 17 साल की उम्र में किया था। पंचोली आखिरी बार 2015 में बाजीराव मस्तानी फिल्म में नजर आए थे।

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