अगर हटा आर्टिकल 35A तो जम्मू-कश्मीर में क्या बदल जाएगा?
ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अगर अनुच्छेद 35-ए जम्मू-कश्मीर से हटा दिया जाता है तो वहां क्या बदल जाएगा। दरअसल अनुच्छेद 35-ए के तहत अनुच्छेद 35-ए से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं।
क्या है अनुच्छेद 35A?
दरअसल ऐसा जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से इस ही इस नियम को खत्म किया जा सकता है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि किसी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों को साथ लेकर चलना होगा।
अब सवाल है कि 35A को हटाने पर क्या होगा?1. देश का कोई नागरिक राज्य में ज़मीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा।2. महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।3. कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है।4. वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा।
लेकिन कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी इसलिए है क्योंकि इन दलों को डर है कि इससे राज्य की स्वायत्ता और कम हो जाएगी। अगर अन्य राज्यों के लोग यहां बसने लगे तो इस मुस्लिम बहुल राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हालांकि बीते 70 वर्षों में यहां ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जम्मू के हिंदू बहुसंख्यकों और लद्दाख के बौद्ध लोगों को घाटी में संपत्ति खरीदने व बसने का अधिकार है।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कश्मीर में अलगाववादियों को युवाओं को भड़काने का मौका नए सिरे से मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जम्मू-कश्मीर के हालात खराब हों। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक ढांचे में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।