महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी के लिए जारी किए आदेश, लेकिन रखी ये शर्त

Kumari Mausami

महाराष्ट्र सरकार के आबकारी विभाग ने मंगलवार को कुछ दिशानिर्देशों और सावधानियों के साथ शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी, जो कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी के दौरान पालन की जाती हैं। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।

 


लेकिन सरकार की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई है. जिन शर्तों के बाद ही शराब की होम डिलीवरी राज्य में की जा सकेगी. बात दें कि पिछले सप्ताह जब राज्य में दुकानों से शराब की ब्रिक्री शुरू हुई थी, तब लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. अफरा-तफरी की यह स्थिति देखने के बाद राज्य में शराब बेचने पर रोक लगा दी गई थी.

 

 


आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार जिन दुकानों के पास लाइसेंस हैं उन्हें बीयर, वाइन और हल्की शराब को भी बेचने की अनुमति होगी. शराब की होम डिलिवरी किस तरह करनी है ये फैसला शराब की दुकान को करना होगा. राज्‍य में शराब की होम डिलिवरी सिर्फ कोरोना लॉकडॉउन की अवधि तक की जाएगी. लॉकडाउन में शराब की होम डिलिवरी करने वाली दुकानों को अपने डिलिवरी मैन की मेडिकल जांच करानी होगी. डिलिवरी मैन की जांच रिपोर्ट के साथ उसकी पूरी जानकारी आबकारी विभाग को देनी जरूरी है. शराब की होम डिलिवरी करने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्‍लब्स, मास्क पहनना जरूरी होगा. 

 

 


महाराष्ट्र दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा चपेट में हैं. राज्य में अब तक 23,401 लोग इसकी चपेट में हैं वहीं 24427 वहीं 868 लोगों की जान भी गई है. हालांकि इस महामारी को रोकथाम के लिए भारत सरकार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार भी हर संभव कदम उठा रही है. लेकिन दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे है. जो मोदी सरकार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है.

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