पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Kumari Mausami

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुरी की भगवान जगन्नाथ यात्रा को कुछ प्रतिबंधों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने कहा, "पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य मुद्दे से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी।"


हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि "राज्य यात्रा या उत्सव को भी रोक सकता है अगर उन्हें लगता है कि यह हाथ से निकल रहा है।"

 

सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट केवल पुरी में यात्रा आयोजित करने पर विचार कर रहा है और ओडिशा में कहीं और नहीं।

 

अपनी सुनवाई में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भागीदारी के बिना वार्षिक रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है।

 

जनार्दन पट्टाजोशी महापात्र, जो जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ के वंशानुगत मुख्य सेवादार हैं, सहित कम से कम एक दर्जन आवेदकों ने शीर्ष अदालत से 18 जून के अपने आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था।

 

शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में, इस साल की रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अगर हम अनुमति देते हैं तो "भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे"। 'जगन्नाथ संस्कृत जन जागरण मंच' द्वारा दायर एक याचिका सहित इन आवेदनों ने अदालत से रथ यात्रा को अनुमति देने का आग्रह किया था।

 

पुरी रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों लोग शामिल होते हैं और यह 23 जून से निर्धारित है।

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