शराब बिक्री को लेकर UP में बदले नियम

Kumari Mausami
उत्तर प्रदेश में अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। नए नियमों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा. त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है. हालांकि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी. शराब विक्रेताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से शराब की दुकानों को खोलने की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी. इस फैसले के बाद शराब की बिक्री बढ़ेगी, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

आपको बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई थी. इससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था. इसी को देखते हुए कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की इजाजत दे दी गई थी. प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, उससे महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की इजाजत मिल गई है.

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