सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया

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Raj Harsh
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2015 एनडीपीएस अधिनियम मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 4 जनवरी को जारी आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि हालांकि खैरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

भोलाथ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खैरा को 2015 के ड्रग्स मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, हालांकि, बाद में उन्हें आपराधिक धमकी से संबंधित एक नए मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज आठ साल पुराने मामले में पिछले साल सितंबर में खैरा को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगे थे।

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