सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार किया
त्वरित सुनवाई की उम्मीद जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बड़ी संख्या में अभियोजन पक्ष के गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। जमानत से इनकार करने का निर्णय सिंघल के खिलाफ आरोपों की गंभीरता और एक संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता को दर्शाता है।
जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने सिंघल को हालात बदलने या मुकदमा लंबा खिंचने पर अपनी याचिका फिर से शुरू करने की छूट दी। यह निर्णय भविष्य में पुनर्विचार के लिए कानूनी अवसर प्रदान करता है। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिंघल की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसमें उनकी हिरासत की पर्याप्त अवधि का हवाला दिया गया, जिसमें रांची के एक अस्पताल में बिताया गया समय भी शामिल था।