वक्फ बोर्ड, मस्जिद पैनल संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे: हिन्दू पक्ष
ये दलीलें मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दी गईं, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले मुकदमे को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति के नाम पर कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं है और वे अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। वकील ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ बिजली विभाग ने भी प्राथमिकी दर्ज करायी है। हिंदू पक्ष ने कहा था कि यह संपत्ति 1,000 साल से अधिक समय से देवता कटरा केशव देव की है। उन्होंने यह भी कहा कि 16वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को ध्वस्त करने के बाद एक चबूतरा का निर्माण किया गया था।