पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में माना POK विदेशी क्षेत्र है

Raj Harsh
पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को विदेशी क्षेत्र माना जाता है और इस पर पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह दुर्लभ स्वीकारोक्ति शुक्रवार (31 मई) को कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह से जुड़े अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने की।
इस्लामाबाद अदालत अहमद फरहाद शाह के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रावलपिंडी स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने कवि की पत्नी द्वारा दायर याचिका के बाद फरहाद शाह को अदालत में पेश करने का अनुरोध किया।
पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने न्यायमूर्ति कयानी के समक्ष दलील दी कि फरहाद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पुलिस हिरासत में था और इसलिए उसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सका।
पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है, जिसका अपना संविधान और अपनी अदालतें हैं, और पीओके में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले विदेशी अदालतों के फैसले के रूप में दिखाई देते हैं।
न्यायमूर्ति कयानी ने प्रतिवाद किया कि यदि पीओके को एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है, तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स इस भूमि में कैसे प्रवेश कर गए, जैसा कि एआईआर द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

Find Out More:

POK

Related Articles: