NEET UG 2024: नीट के 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हर कोई दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता. केवल वे अभ्यर्थी ही इस पुनर्परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका समय कम कर दिया गया था। CLAT का फैसला यहां लागू नहीं किया जा रहा है।
NEET UG परिणाम 2024 रद्द करने और अन्य दो याचिकाओं पर आज, 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तीन याचिकाओं में से, अदालत ने उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें ग्रेस मार्किंग पर चर्चा की गई थी। अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा।
इन तीन याचिकाओं में से एक याचिका एडटेक फर्म 'फिजिक्स वाला' के मुख्य कार्यकारी द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने दावा किया है कि एनटीए का गेस मार्क्स देने का फैसला 'मनमाना' है। अन्य दो याचिकाएं अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जरीपिति कार्तिक ने अलग-अलग दायर की हैं।
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, "कोई भ्रष्टाचार नहीं है। NEET परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और सरकार इसे कोर्ट के सामने पेश करेगी देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी NEET, JEE और CUET सफलतापूर्वक... हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।