कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

Raj Harsh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। रिकॉल याचिका में हाईकोर्ट के 11 जनवरी 2024 के पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया था।
16 अक्टूबर को न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, तथा न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने निर्णय सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें संवेदनशील मुद्दे के संबंध में कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए कई याचिकाओं को एक में मिला दिया गया था।
हाई कोर्ट के निर्णय ने सुनिश्चित किया कि जनवरी का आदेश बरकरार रहे, जिससे विवादित भूमि से संबंधित सभी मामलों के लिए एकीकृत कानूनी प्रक्रिया की अनुमति मिले, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए धार्मिक महत्व रखती है।
इससे पहले, जनवरी में, एकल न्यायाधीश की पीठ ने विवाद से संबंधित 15 अलग-अलग मुकदमों को एकीकृत करने का निर्देश दिया था, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास की भूमि से संबंधित हैं। नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश IV-A के तहत हिंदू वादी द्वारा एक आवेदन के बाद "न्याय के हित में" एकीकरण का आदेश दिया गया था।
हिंदू वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि एकीकरण आवश्यक था, क्योंकि भूमि विवाद के संबंध में मूल वाद पहली बार 25 सितंबर, 2020 को मथुरा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष दायर किया गया था। मामलों को एकीकृत करने के अदालत के फैसले का उद्देश्य कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना और जटिल कानूनी लड़ाई का व्यापक समाधान सुनिश्चित करना है।

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